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अल्ट्राटेक सीमेंट डाला यूनिट पर एनजीटी सख्त, सॉलिड वेस्ट नियम उल्लंघन पर नोटिस जारी

जनहित याचिका पर एनजीटी ने जिलाधिकारी सोनभद्र समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब

सतीश पाण्डेय,ब्यूरो रिपोर्ट, सोनभद्र
सोनभद्र। जनपद के डाला क्षेत्र में स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट (डाला सीमेंट यूनिट) द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के कथित गंभीर उल्लंघन को लेकर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने संज्ञान लिया है। जनहित में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आशीष चौबे द्वारा बतौर अधिवक्ता प्रस्तुत याचिका पर एनजीटी ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
याचिका में बताया गया है कि अल्ट्राटेक सीमेंट डाला यूनिट द्वारा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट का अवैधानिक और वैज्ञानिक मानकों के विपरीत निस्तारण किया जा रहा है। इससे पूरे क्षेत्र में तेज दुर्गंध फैल रही है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और जन-स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदूषण के कारण सामान्य जीवन प्रभावित हो चुका है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए यह प्रकरण “सूर्य प्रकाश मिश्रा बनाम अल्ट्राटेक सीमेंट, डाला सीमेंट यूनिट” के नाम से राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दर्ज किया गया है। एनजीटी ने प्रथम दृष्टया पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को मानते हुए जिलाधिकारी सोनभद्र, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
अब सभी की निगाहें संबंधित विभागों के जवाब और एनजीटी की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

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