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ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता, अपहरण व पॉक्सो मामले में दो दोषियों को सजा

मुख्य अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास, सह-अभियुक्त को 5 वर्ष की सजा, सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना और पैरवी से मिली सफलता

सोनभद्र | ब्यूरो रिपोर्ट : सतीश पाण्डेय, सब तक एक्सप्रेस।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में प्रभावी विवेचना, साक्ष्य संकलन और न्यायालय में मजबूत पैरवी के आधार पर दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए अदालत ने कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। मामला वर्ष 2019 में थाना रॉबर्ट्सगंज में दर्ज अपहरण एवं दुष्कर्म से संबंधित था।
माननीय एएसजे/स्पेशल जज (पॉक्सो), सोनभद्र की अदालत ने मुख्य अभियुक्त दिनेश कुमार निवासी विधुरिया, थाना करमा को धारा 363 में पांच वर्ष, धारा 366 में सात वर्ष तथा धारा 376 आईपीसी में दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने सभी सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
वहीं सह-अभियुक्त सूर्य नारायण निवासी तिलया, थाना रॉबर्ट्सगंज को धारा 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की प्रभावी विवेचना, अभियोजन अधिकारी की सशक्त न्यायालयीन पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर के समन्वय तथा जनपद मॉनिटरिंग सेल की लगातार निगरानी के कारण अभियुक्तों को दोषसिद्ध कराते हुए सजा सुनिश्चित कराई जा सकी।
सोनभद्र पुलिस का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के माध्यम से दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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