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रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीतापुर जेल से रिहा हुए अभी एक माह भी नहीं हुआ कि एक बार फिर उन पर फर्जीवाड़े का शिकंजा कस गया है। रामपुर पब्लिक स्कूल (आरपीएस) की मान्यता फर्जी तरीके से प्राप्त करने के मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बीएसए कार्यालय के बाबू तौफीक अहमद के विरुद्ध आरोप तय कर दिए हैं।
इन धाराओं में चलेगी सुनवाई
कोर्ट ने इन तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा
420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
कोर्ट में हुए पेश
आजम खां अपनी पत्नी तजीन फात्मा और बाबू तौफीक अहमद के साथ कोर्ट में पेश हुए। आरोप है कि साल 2019 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता हासिल की गई थी, जिसके बाद शहर कोतवाली में मामला दर्ज हुआ।
अन्य मामलों में भी पेशी
आजम खां ने बुधवार को कोर्ट में कई अन्य मामलों में भी हाजिरी लगाई—
- यतीमखाना बस्ती प्रकरण: इस मामले की सुनवाई अब 7 नवंबर को होगी।
- फांसीघर की जमीन कब्जाने का मामला
- जौहर यूनिवर्सिटी गेट केस
इन सभी मामलों में अलग-अलग तारीखों पर सुनवाई जारी रहेगी।
बढ़ती कानूनी परेशानियां
राजनीतिक जीवन में कई बार विवादों में रहे आजम खां पर दर्ज मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आरपीएस मान्यता केस में आरोप तय होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इसे आजम खां के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
सब तक एक्सप्रेस इस मामले की अगली सुनवाई और अदालती कार्यवाही की पल-पल की जानकारी आप तक पहुंचाता रहेगा।



