दिल्ली हाईकोर्ट ने विनेश फोगाट मामले में WFI को लगाई फटकार
प्रसूति अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को एशियाई खेल चयन ट्रायल में मौका देने के निर्देश

सब तक एक्सप्रेस | नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय महिला पहलवान Vinesh Phogat को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि प्रसूति अवकाश के बाद खेल में वापसी कर रही विनेश फोगाट को आगामी एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विनेश फोगाट चयन परीक्षणों में हिस्सा ले सकें। अदालत ने यह भी कहा कि भारत में मातृत्व का सम्मान और उत्सव मनाया जाता है, इसलिए किसी खिलाड़ी के साथ “प्रतिशोध” की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र सरकार विनेश फोगाट की स्थिति और फिटनेस का मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करे, ताकि निष्पक्ष तरीके से निर्णय लिया जा सके।
इस फैसले को महिला खिलाड़ियों और मातृत्व अधिकारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खेल जगत में भी हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर चर्चा तेज हो गई है।



