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रेपिस्ट आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 महीने की जमानत

सब तक एक्सप्रेस।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को 6 महीने की नियमित जमानत मंजूर कर दी है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर वह 14 जनवरी से 30 अगस्त तक अंतरिम जमानत पर बाहर था।

आसाराम इस समय जोधपुर जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। उस पर नाबालिग से रेप का मामला सिद्ध होने के बाद निचली अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए यह राहत प्रदान की है। अदालत ने जमानत अवधि के दौरान शर्तों का पालन करने और निर्धारित समय पर कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

यह मामला समाज में बाल सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि आगे सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है।

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